नाबालिग से जबरन शादी कर बलात्कार करने के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

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भिंड।  

मध्यप्रदेश के भिंड जिले से अपहर्त की गई एक नाबालिग के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है।पुलिस ने आरोपी को नाबिलग के साथ जिले के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। जहां आज शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया ।  न्यायालय द्वारा अभियुक्त रॉकी उर्फ राघवेन्द्र को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल) के तहत दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन  प्रवीण दीक्षित, जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड द्वारा किया गया।


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