किसान से रिश्वत लेना पड़ा महंगा, तहसीलदार और बाबू को पांच-पांच साल की सजा

Tahsildar-and-Babu-punished-sentence-of-five-five-years-in-bhind-on-bribe-case

भिंड| किसानों से नामांतरण के लिए रिश्वत लेना तहसीलदार और उसके रीडर को महंगा पड़ा है | जिला न्यायालय के द्वारा तहसीलदार और उसके रीडर को 5- 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला तीन साल पुराना है| भूमि नामांतरण कराने के नाम पर 7500 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी| लोकायुक्त टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया था| रीडर ने पांच सौ रुपए अपने लिए और सात हजार तहसीलदार के लिए रिश्वत ली थी|

अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, अभियोजन और अभियुक्त की बहस सुनने के पश्चात कोर्ट ने आरोपी राजेश सिंह कुशवाह एवं आरेपी तहसीलदार अशोक गुप्ता को भृ.नि.अधि. की धारा 7, 13 एवं भादवि की धारा 120बी के तहत दोषी पाया। विशेष न्यायालय ने आरोपी राजेश सिंह कुशवाह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रूपए जुर्माना और धारा 13(1)(घ) सहपठित 13(2) के तहत पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। इसी प्रकार आरोपी तहसीलदार अशोक कुमार गुप्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की ़धारा 7 मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रूपए जुर्माना और धारा 13(1)(घ) सहपठित 13(2) के तहत पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।


About Author
Avatar

Mp Breaking News