मप्र में 1966 से था RSS पर प्रतिबंध, पटवा, जोशी, उमा, गौर ने छुआ तक नहीं, शिवराज ने हटाया

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भोपाल। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जमायत-ए-इस्लामी जैसी संस्थाओं के क्रियाकलापों में शासकीय कर्मचारियों के भाग लेने पर रोक लगा रखी है। कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र के जरिए भारत सरकार के नियम को मप्र में पालन करने का वचन दिया था। जिसके तहत शासकीय कर्मचारियों के संघ के क्रियाकलापों पर रोक एवं शासकीय भवनों में संघ की शाखाओं पर रोक लगाई जाएगी। कांग्रेस के संघ को लेकर दिए गए वचन पर प्रदेश में बवाल मच रहा है। जबकि मप्र में 23 अगस्त 1966 से संघ एवं जमायत ए इस्लामी जैसी संस्थाओं पर पाबंदी थी, जिसमें से अगस्त 2006 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संघ से रोक हटाई, जबकि इससे पहले भाजपा की पटवा, जोशी, उमा एवं गौर की सरकारें भी नहीं, उन्होंने इस मुद्दे को छुआ तक नहीं। 

दरअसल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मप्र में भाजपा की सरकार आने के बाद तेजी से विस्तार हुआ है। 2006 में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकलापों में शासकीय कर्मचारियों के भाग लेने पर मप्र सिविल सेवा आचार नियम लागू नहीं होता है। पूर्व में जारी आदेश संघ पर लागू नहीं होते हैं। इस आदेश को जारी करने वाले सामान्य प्रशासन विभाग के तत्कालीन सचिव डीएस राय ने बताया कि विभाग की ओर से संघ से प्रतिबंध हटाने जैसी अनुशंसा नहीं की गई थी, तब मुख्यमंत्री की ओर से नोटशीट पर अलग से लिखा गया था। 


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