भोपाल| सरकार ने शिक्षकों के तबादले के अधिकार जिले के प्रभारी मंत्री को दे दिए हैं| जिसके बाद अब जिला स्तर पर होने वाले तबादले जिले के कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर किए जा सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस सम्बन्ध में सभी जिलों के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किये हैं|
आदेश के मुताबिक शिक्षकों के प्रशासकीय स्थानांतरण करने के लिए 15.11.2019 से 23.11.2019 तक की अवधि के लिए वर्तमान में लागू प्रतिबंभ को शिथिल किया जाता है। उक्त अवधि में जिला संवर्ग के शिक्षकों के जिला अंतर्गत स्थानांतरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल जनरेटेड सूची पर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत किए जा सकेंगे।
तबादले मुख्य रूप से अतिशेष शिक्षकों का अन्य शिक्षक विहीन तथा शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में पदांकन, रिक्त पदों की पूर्ति, न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन, गंभीर शिकातों, पदोन्नति तथा प्रतिनियुक्ति से वापसी के प्रकरणों तथा प्रशासनिक दृष्टि से आवाश्यक होने पर किए जाएंगे। रिक्त स्थानों की श्रृंखला बनाना प्रतिबंधित रहेगा। उपर्युक्तानुसार जिला संवर्ग के शिक्षकों के प्रशासकीय स्थानांतरण के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार के स्थानांतरणों पर स्थानांतरण की नीति अनुसार प्रतिबंध यथावत रहेगा।