भोपाल| भोपाल की स्पेशल कोर्ट से नगर निगम कर्मचारी को क्रिकेट बैट से पीटने के मामले में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को बड़ी राहत मिली है| कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है| भोपाल की विशेष अदालत ने आकाश विजयवर्गीय को जमानत देने का आदेश दिया है| इसके साथ ही आकाश विजयवर्गीय पर धारा 188 के तहत कायम एक और मामले में भी उन्हें जमानत दे दी गई है| आकाश विजयवर्गीय को दोनों मामलों में जमानत के लिए 20 -20 हजार का मुचलका भरना होगा| भोपाल में एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष अदालत ने ये फैसला दिया है|
इस मामले में शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट में बहस नहीं हो सकी थी। कोर्ट खुलते ही जमानत आवेदन तो पेश हो गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब तक केस डायरी नहीं आ जाती बहस नहीं सुनी जा सकती। इसके बाद कोर्ट ने इंदौर पुलिस से शनिवार सुबह 11 बजे तक केस डायरी भेजने को कहा था। विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने शनिवार सुबह दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत ना दी जाए। भाजपा विधायक के वकील ने अपने पक्ष में तर्क दिया कि कानून के लिए जनप्रतिनिधि और सामान्य नागरिक सभी एक बराबर हैं। हमारे खिलाफ जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है वे सभी जमानती हैं। इसलिए जमानत दे दी जाए। दो���ों पक्षों के तर्क सुनकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया|