लोकसभा चुनाव में इससे ज्यादा खर्च नही कर पाएंगें प्रत्याशी, आयोग ने तय की लिमिट

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भोपाल।

लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरु कर दी है। इस बार  भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2019 में अभ्यर्थियों के लिये व्यय सीमा रूपये 70 लाख निर्धारित की है।2014  में यह सीमा 40  लाख रुपये थी।इसके साथ ही वाहनों के इस्तेमाल पर अभ्यर्थी को अनुमति लेनी होगी। खास बात ये है कि विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशी को अलग से खाता खुलवाना अनिवार्य होगा, और व्यय का भुगतान चेक के माध्यम से ही होगा।  इसके अलावा प्रत्याशियों द्वारा कानून के अन्तर्गत सीमा में किए गये सभी व्यय जैसे पोस्टर, बैनर, वाहन, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक विज्ञापन, जनसभा, टेंट और ऐसे सभी व्यय जिनका रिकॉर्ड संधारित किया जाता है, इन सभी के लिए व्यय सीमा निर्धारित की गई है। निर्वाचन घोषणा की तारीख से लेकर परिणाम की घोषणा तक राजनीतिक दलों का पार्टी व्यय पर उडनदस्ता नजर रखेगा। 


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