भोपाल। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है | कलेक्टर ने प्रदूषण रोकने को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। प्रदूषण को लेकर भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने आदेश दिया है कि जिन पेट्रोल पंप पर पीयूसी सेंटर नहीं होंगे उन पम्पों को सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा क्रेशर मशीन चालकों ने काम के दौरान धूल उड़ाई तो मालिक पर कार्यवाही की जाएगा।
कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं निर्माण सामग्री अगर सड़क किनारे रखी मिली तो मालिक पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रदूषण बचाने के लिए स्कूलों में कार्यशाला लगाई जाए। कलेक्ट्रेर के आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी।
कलेक्टर के निर्देश पर जिला आपूर्ति अधिकारी ने आज आदेश जारी कर सभी पेट्रोल पम्प पर 15 दिसम्बर तक पीयूसी स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर श्री पिथोड़े ने प्रदूषण कण्ट्रोल की बैठक में निर्देश जारी किए है। सभी कमर्शियल वाहनों में पीयूसी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य किया है और सभी पेट्रोल पंप पर प्रदूषण नियंत्रण जांच केंद्र स्थापित करने को कहा है।
पीयूसी न होने पर सील होंगे पेट्रोल पम्प
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि सभी पेट्रोल पंप मालिको को पूर्व में ही इस संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके है। अब 15 दिसम्बर तक सभी पेट्रोल पंपो पर पीयूसी स्थापित करना अनिवार्य है अन्यथा उनके पेट्रोल पम्प सील किये जायेंगे,और उनके लायसेंस निलम्बित करने की कार्रवाई की जाएगी।