सीएस की दो टूक, सात दिन में हटाएं अवैध होर्डिंग, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

भोपाल| शहरों के कोने-कोने में नियम-कायदों को ताक पर रखकर टंगे होर्डिंग, बैनर पोस्टरों को लेकर सरकार सख्त हो गई है|  अवैध होर्डिंग को हटाने की कार्रवाई पूरे प्रदेश में की जाएगी। मुख्य सचिव (सीएस) एसआर मोहंती ने इस संबंध में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फें्रसिंग (वीसी) सभी संभागायुक्तों व कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। वहीं लापरवाही बरतने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। सीएस ने अधिकारियों को सात दिनों के अंदर कार्रवाई कर रिपोर्ट भी देने के निर्देश दिए हैं| 

प्रदेश भर में अवैध होर्डिंग्स की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है, हर जगह अवैध होर्डिंग, कटआउट, गेंट्री, बैनर-पोस्टर का जाल बिछा हुआ है, जो शहरों की सुंदरता पर दाग लगा रहा है| बल्कि कई जगह ट्रैफिक में बाधा भी बनते हैं| प्रदेश में आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम-2017 व संपत्ति विरूपण अधिनियम-1994 लागू हैं। वीसी के दौरान नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कहा कि राजनीतिक, सामाजिक , धार्मिक श्रेणी के होर्डिंग व विज्ञापन के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। इस कार्रवाई की मॉनीटरिंग भी की जाएगी।   


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