Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item 1

कांग्रेस विधायक जंडेल को हाईकोर्ट से राहत, 15 दिन बाद आएंगे जेल से बाहर

भोपाल|  श्योपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है|  हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल की जमानत मंजूर की है। सिंचाई विभाग के इंजीनियर से मारपीट के मामले में कांग्रेस विधायक बाबूलाल को भोपाल की विशेष अदालत से एक साल की सजा सुनाई गई थी और इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था| हाईकोर्ट के आदेश के बाद 15 दिनों से जेल में बंद विधायक बाबूलाल को अब जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा| 

जमानत याचिका में बाबूलाल जंडेल ने तर्क दिया है कि घटना के दौरान वे केवल घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने इंजीनियर के साथ कोई मारपीट नहीं की है। चंबल नहर की मातासूला माइनर के गेट जबरन खोलने और सब इंजीनियर से मारपीट के 11 साल पुराने मामले में विधायक जंडेल सहित 14 लोगों को अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। भोपाल की विशेष कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए विधायक जंडेल को जेल भेजने के आदेश दिए थे। भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद विधायक बाबू जंडेल ने जबलपुर हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दी थी। जिस पर बुधवार को जबलपुर हाइकोर्ट ने जंडेल को 30 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। अब जमानत आदेश गुरुवार की सुबह भोपाल जेल पहुंचेगा, जिसके बाद कागजी खानापूर्ति के बाद जंडेल जेल से रिहा होंगे| 


About Author
Avatar

Mp Breaking News