अब बिना परमिशन के मध्यप्रदेश में हड़ताल नही कर पाएंगें वकील

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भोपाल।

प्रदेश में अब वकीलों को हड़ताल करने से पहले हाईकोर्ट की अनुमति लेनी होगी।मध्यप्रदेश सरकार ने एडव्होकेट एक्ट 1961 के प्रावधानों में संशोधन कर दिया है। सरकार ने इस संबंध मे आदेश भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि हड़ताल पर जाने से पूर्व वकीलों को हाई कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। प्रदेश व्यापी हड़ताल के लिए चीफ जस्टिस से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिला स्तर होने वाली हड़ताल के लिए जिला न्यायाधीश अनुमति दे सकेंगे। यह फैसला हड़ताल के दौरान काम- काज प्रभावित होने के चलते लिया गया है।


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