शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, 3 साल का अनुभव आवश्यक, मिलेगा पदोन्नति का लाभ, यह होंगे नियम
शिक्षकों की तरफ से जारी याचिका में कहा गया था कि पंचायत शिक्षक को संविलियन कर एलबी कर का गठन किया गया था लेकिन एलबी कैडर में शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं तय किया गया। जिसके कारण वरिष्ठता के निर्धारण में दिक्कत हो रही है। नियम से सीनियर शिक्षक, जूनियर और जूनियर शिक्षक सीनियर हो गए हैं। ऐसे मामलों के तर्क को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने केस को निराकृत किया और राज्य शासन के पक्ष में फैसला सुनाया है।