सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट को हाईकोर्ट का नोटिस, ये है मामला

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ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट को नोटिस जारी किए हैं और ट्रस्ट सहित नगर निगम प्रशासन से 8 सप्ताह में जवाब तलब किया है। दरअसल जयेंद्रगंज स्थित मोहरकर का बाड़ा की जमीन को लेकर विनीत शर्मा नामक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि मोहरकर का बाड़ा वास्तव में सरकारी संपत्ति है जिस पर सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट अवैध रूप से काबिज है। यहां कई निर्माण भी कर लिए गए हैं जो पूर्णता अवैध है । याचिकाकर्ता के वकील सीपी सिंह के मुताबिक दरअसल  सिंधिया रियासत के सरदार रहे मोहरकर का इस बाड़े पर कब्जा था जिसे 1969 में सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट में 70000 रुपए देकर खरीदा था बाद में यह संपत्ति सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट की कही जाने लगी । इस बीच समय-समय पर इस जमीन को सरकारी बताने के दावे भी पेश किए गए और बेदखली की कार्रवाई के आदेश भी हुए लेकिन उनका पालन नहीं किया गया।  लिहाजा विनीत शर्मा ने हाईकोर्ट में  जनहित याचिका दायर की है जिसमे सरकारी जमीन से कब्जे को हटाने की मांग की गई है और उसे शासकीय संपत्ति घोषित करने की मांग की है।


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