ग्वालियर । बीते साल 2 अप्रैल को हुई हिंसा और उपद्रव को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है। आला अधिकारी किसी भी तरह की रिस्क नहीं ले रहे। जिले में कानून एवं शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। 1 अप्रैल सुबह 6 बजे से प्रभावशील धारा 144 तीन अप्रैल को रात 12 बजे तक प्रभावशील रहेगी।
ग्वालियर के अपर जिला मजिस्ट्रेट संदीप केरकेट्टा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में केंद्र एवं राज्य सरकार के शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय, निगम, मंडल एवं बोर्ड आदि के अधिकारी, कर्मचारी बिना लिखित सक्षम अनुमति प्राप्त किए अवकाश पर नहीं रहेंगे तथा मुख्यालय भी नहीं छोड़ेंगे । आदेश के अनुसार जिले की सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, धरना प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, भीड़ का जमाव भी प्रतिबंधित रहेगा ।
आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक, आयुध तथा ऐसी सामग्री जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। हथियार जैसे लाठी, डंडा, सरिया फावड़ा हॉकी आदि का प्रदर्शन नहीं करेगा, ना ही लेकर चलेगा। किसी भी प्रकार के कट आउट बैनर पोस्टर फ्लेक्स होर्डिंग्स झंडे आदि पर किसी भी धर्म व्यक्ति संप्रदाय जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। किसी भी भवन संपत्ति चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी उस पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं कर सकेगा साथ ही वर्ग धर्म एवं संप्रदाय में विद्वेष उत्पन्न करने वाली भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड नहीं करेगा। यह आदेश 1 अप्रैल को प्रातः 6:00 बजे से 3 अप्रैल की रात्रि 12:00 बजे तक जिले की सीमा क्षेत्र में प्रभाव शील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्यवाही होगी।