जिले में धारा 144 लागू, 3 अप्रैल को रात 12 बजे तक रहेगी प्रभावशील

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ग्वालियर । बीते साल 2 अप्रैल को हुई हिंसा और उपद्रव को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है। आला अधिकारी किसी भी तरह की रिस्क नहीं ले रहे। जिले में कानून एवं शांति  बनाए रखने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। 1 अप्रैल सुबह 6 बजे से प्रभावशील धारा 144 तीन अप्रैल को रात 12 बजे तक प्रभावशील रहेगी।

ग्वालियर के अपर जिला मजिस्ट्रेट संदीप केरकेट्टा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में केंद्र एवं राज्य सरकार के शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय, निगम, मंडल एवं बोर्ड आदि के अधिकारी, कर्मचारी बिना लिखित सक्षम अनुमति प्राप्त किए अवकाश पर नहीं रहेंगे तथा मुख्यालय भी नहीं छोड़ेंगे । आदेश के अनुसार जिले की सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, धरना प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, भीड़ का जमाव भी प्रतिबंधित रहेगा । 


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