मप्र में तीन दिन बहुरंगी बत्ती लगे वाहनों में गश्त कर सकेंगे अफसर

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भोपाल। अयोध्या फैसले के बाद राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य शासन ने सभी कार्यपालिक मजिस्टे्रट को वाहन में बहुरंगी (लाल, नीली और सफेद) बत्ती लगे वाहन उपयोग करने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया है। जिसके तहत काननू व्यवस्था की दृष्टि से सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से गश्त करेंगे। इसके लिए 9 से 11 नवंबर तक सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पेट्रोलिंग के दौरान उपयोग किए जाने वाले वाहन पर बहुरंगी बत्ती लगा सकेंगे।

दरअसल, उज्जैन कमिश्नर अजीत कुमार और रतलाम कलेक्टर कलेक्टर रुचिका चौहान ने वाहन पर बत्ती लगाने का अधिकार मांगा था। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती ने शुक्रवार को जब कमिश्नर और कलेक्टरों से कानून व्यवस्था की तैयारी को लेकर समीक्षा की तो रतलाम कलेक्टर रुचिका चौहान ने तहसीलदार (कार्यपालिक मजिस्ट्रेट) के वाहन में बहुरंगी बत्ती नहीं होने की वजह से हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया। जिसके बाद शनिवार को शासन ने सभी कमिश्नर और कलेक्टरों को संदेश भेजा कि तीन दिन के लिए सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को वाहनों में बहुरंगी बत्ती लगाने की अनुमति दी गई है। इसके बाद परिवहन विभाग के अवर सचिव आरएन चौहान ने सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के मैदानी दौरे को देते हुए नौ से 11 नवंबर तक वाहन पर पीली (बिकन) बत्ती लगाने की अनुमति के आदेश जारी किए, जिसे बाद में संशोधित कर बहुरंगी बत्ती किया गया। बता दें कि 2017 में केंद्र सरकार ने वीवीआईपी कल्चर समाप्त करने के निर्णय के तहत मोटरयान अधिनियम में संशोधन करके वाहनों पर लाल व पीली बत्ती लगाने के अधिकार बेहद सीमित कर दिए थे। इसके चलते प्रदेश सरकार ने नियमों में संशोधन करके मंत्रियों और अधिकारियों के वाहनों पर लगने वाले लाल व पीली हटाने का आदेश दिया था।


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