पांच साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा

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होशंगाबाद| जिले के पिपरिया में पांच साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है| पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के मामले में आरोपी को फांसी देने का ये संभाग का पहला मामला है। आरोपी ने करीब नौ माह पहले घर के सामने खेल रही पांच साल की बच्ची को चाकलेट व खिलौने का लालच देकर उसे सुनसान जगह में ले जाकर दुष्कर्म किया बाद में उसकी हत्या कर दी थी| 

इसके पहले जज ने 25 जुलाई को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। पुलिस ने कोर्ट के सामने 32 गवाह पेश किए, जिसमें से 29 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे।   न्यायालय मीडिया प्रभारी, पिपरिया टीआई प्रवीण कुमरे, अधिवक्ता कमलेश पुरविया के अनुसार न्यायधीश केएन सिंह ने आरोपी दीपक किरार को धारा 302, 376, 363 पास्को एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। 376 के तहत आरोपी को फांसी धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 363 के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 


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