पार्षदों की चुनाव खर्च सीमा के मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Notice-issued-by-High-Court-in-terms-of-election-expenses-limit-for-councilors

जबलपुर| नगरीय निकाय चुनावों में पार्षदों के चुनाव खर्च की सीमा, तय ना होने के मामले में हाईकोर्ट ने गम्भीरता दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर 4 हफ़्तों में जवाब तलब किया है।

हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव जी पी श्रीवास्तव और नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के नोटिस जारी किए हैं और उनसे 4 हफ़्तों में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने दोनों ही अधिकारियों से पूछा है कि आखिर उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया।जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि देश मे सांसदों विधायकों और महापौरों के चुनाव में खर्च की सीमा तो है लेकिन पार्षदों के चुनाव के लिए कोई खर्च सीमा तय नहीं है जिससे पार्षदों के चुनाव में जमकर धनबल का इस्तेमाल होता है और ऐसे में चुनाव निष्पक्ष नहीं माने जा सकते। बीते दिनों हाईकोर्ट ने इस याचिका पर राज्य निर्वाचन आयोग और नगरीय प्रशासन विभाग को आदेश दिया था कि वो याचिकाकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करें और पार्षदों के चुनाव की खर्च सीमा तय करने पर विचार करें। हाईकोर्ट के इस आदेश का जब पालन नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की थी जिसपर अब हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ़्तों बाद की जाएगी।


About Author
Avatar

Mp Breaking News