मानहानि मामला : जबलपुर हाई कोर्ट ने निरस्त की दिग्विजय सिंह की याचिका
एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने तर्क दिए कि दंड प्रक्रिया संहिता में मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह किसी भी मामले की जांच या तो स्वयं कर सकते हैं अथवा पुलिस या किसी भी एजेंसी के माध्यम से जांच करा सकते हैं। दिग्विजय सिंह के विरुद्ध कोई हिंसा का मामला दर्ज नहीं हुआ है जिसमें पुलिस की जांच आवश्यक हो उक्त मामले में मजिस्ट्रेट ने जांच करना उचित समझा था इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की पूरी जांच की गई और जांच के उपरांत ही उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया