रेप पीड़िताओं की तरह आरोपियों के भी नाम गुप्त रखे जाएं, हाईकोर्ट में याचिका

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जबलपुर| हाईकोर्ट में एक अहम याचिका दायर कर मांग की गई है कि रेप पीड़िताओं की तरह, रेप मामलों के आरोपियों के भी नाम और पहचान सार्वजनिक ना किये जाए| याचिका में मांग की गई है कि जब तक अदालतों में आरोप साबित नहीं होते हैं तब तक रेप और यौन छेड़छाड़ से जुड़े आरोपियों के नाम उजागर ना किए जाएं| याचिका में रेप केसेस के झूठे साबित होने के बढ़ते आंकड़ों का हवाला दिया गया है जिस पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है| 

जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए केन्द्र और मध्यप्रदेश सरकार से जवाब मांगा है| याचिका में आईपीसी की धारा 228 ए में हुए संशोधन को चुनौती दी गई है जिसमें रेप और यौन प्रताड़ना या छेड़छाड़ की सिर्फ महिला पीड़ित का नाम सार्वजनिक करने पर रोक लगाई गई है|  इस संशोधन को समानता के अधिकार के खिलाफ और लैंगिग आधार पर भेदभाव बताया गया है| याचिका में मी-टू कैंपेन और फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर पर दर्ज हुए रेप केस और मीडिया ट्रायल का भी हवाला दिया गया है जिसमें बाद में भंडारकर को कोर्ट ने बरी कर दिया लेकिन उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं लौटाई जा सकी|


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