HC पहुंचा गांधी परिवार की SPG सुरक्षा हटाने का मामला, 14 को होगी सुनवाई

ग्वालियर।  केंद्र सरकार द्वारा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की SPG सुरक्षा हटाने का मामला हाईकोर्ट पहुँच गया है । ग्वालियर हाईकोर्ट में एडवोकेट उमेश बोहरे ने इसके खिलाफ एक याचिका दाखिल की है। याचिका में पीएमओ, गृह मंत्रालय सहित 6 लोगों को पार्टी बनाया गया है। मामले की सुनवाई 14 नवम्बर को होगी। 

याचिकाकर्ता  एडवोकेट उमेश  बोहरे ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में  PIL दाखिल करते हुए कहा​ कि गांधी परिवार की सुरक्षा हटाना गलत है क्योंकि इस परिवार के दो लोगों की हत्या पहले हो चुकी है। याचिका में ये भी कहा  गया  है​ कि राजनैतिक विद्वेष के कारण सुरक्षा हटाई गयी है। ​इस याचिका में अब 14 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। गौरतलब है​ कि केंद्र सरकार ने गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने का फैसला किया है। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की तरह ही CRPF की जेड प्लस सुरक्षा दी जाएगी। केंद्र  सरकार के अनुसार सुरक्षा से जुडी सभी एजेंसिय़ों के इनपुट के आधार पर यह फैसला लिया है। इनपुट में बताया गया था कि गांधी परिवार ने कई बार SPG सुरक्षा नियमों का कई बार उल्लंघन किया है जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है ।


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