साइबर धोखाधड़ी से बैंक खातों से पैसा निकालने के मामलों में इजाफा

Cyber Fraud, indore crime news

नई दिल्ली। सरकार ने स्वीकार किया है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी के द्वारा बैंक खातों से पैसे निकालने के मामलों में पिछले तीन साल में ढाई गुना तक वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के हवाले से बताया कि साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से 2015-16 में बैंक खातों से एक लाख रुपए से अधिक की निकाली गयी राशि की मात्रा 40.20 करोड़ रुपए से बढक़र 2017-18 में 109.56 करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने बताया कि 2016-17 में यह मात्रा 42.29 करोड़ रुपए थी। बैंकों में धोखाधड़ी अवैध तरीके से खातों से निकाली गयी राशि का वहन खाताधारक को ही करने के सवाल पर गोयल ने स्पष्ट किया किया कि आरबीआई के छह जुलाई 2017 के परिपत्र के मुताबिक अप्राधिकृत ई बैंकिंग लेनदेन में खाताधारक की जिम्मेदारी को निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके तहत बैंक की लापरवाही से हुयी धोखाधड़ी और धोखाधड़ी होने के तीन दिन के भीतर इसकी सूचना बैंक को देने पर खाताधारक की जिम्मेदारी शून्य होगी। इसके अलावा बैंक को चार से सात दिनों के भीतर धोखाधड़ी की सूचना देने और खाताधारक की संलिप्तता स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं होने पर ग्राहक की देयता पांच से 25 हजार रुपए तक सीमित होगी। ग्राहक द्वारा सात कार्यदिवस के बाद बैंक को धोखाधड़ी की जानकारी देने के बाद ग्राहक की देयता बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के तहत निर्धारित की जायेगी। धोखाधड़ी में ग्राहक की संलिप्तता प्रमाणित होने पर ग्राहक स्वयं उत्तरदायी होंगे। बैंक की लापरवाही के कारण बैंकिंग लेनदेन में साइबर सुरक्षा में चूक के मामलों की संख्या के सवाल पर गोयल ने बताया कि आरअीआई द्वारा ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।


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