कठुआ रेप कांड: मास्टरमाइंड सांझी समेत 3 को उम्रकैद, 1 लाख का जुर्माना, 3 को 5-5 साल की सजा

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नई दिल्ली।

बीते साल पूरे देश को झकझोर देने वाले कठुआ रेप हत्याकांड मामले में पंजाब स्थित पठानकोट एक विशेष अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने  दोषी सांझी राम, प्रवेश कुमार और दीपक खजूरिया को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है।इन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वही तीन अन्य आरोपियों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तिलक राज, आनंद दत्ता और पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार को पांच पांच साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इन दोषियों पर पचास पचास हजार का जुर्माना लगाया है। वही सांझी राम का बेटे विशाल को बरी कर दिया है। सुनवाई के लिए सातों आरोपित, अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील सुबह 11 बजे अदालत पहुंच गए थे और उसके बाद सुनवाई शुरू हुई और छह को दोषी करार दिया गया था।


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