नगर पालिका परिषद के सहायक राजस्व निरीक्षक को 5 साल की सजा
सीहोर। अनुराग शर्मा।
सीहोर नगर पालिका परिषद को हजारों रुपए की चपत लगाने वाले सहायक राजस्व निरीक्षक को प्रथम अपर सत्र न्यायधीश अमृता बाजपाई ने 5 वर्ष के कारावास कोर दस हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है ।शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभी आयोजक रेखा चौरसिया ने की थी। नगर पालिका परिषद में ब्राह्मण पूरा कस्बा निवासी पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक नारायण मालवीय पुत्र कन्हैया लाल मालवीय ने शहरवासियों से भवन निर्माण प्रीमियम की राशि वसूल की थी।
दुकानों से भी किराया लिया था वसूली के दौरान दुकानदारों ने जब नगर पालिका परिषद कार्यालय में रसीद दिखाई तो वो रसीद फर्जी निकली राशि भी नापा में जमा नहीं की इस पर तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने नारायण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी चालान न्यायालय में पेश किया था जहां सुनवाई के दौरान प्रथम अपर शास्त्र न्यायधीश अनीता वाजपेई ने सहायक राजस्व निरीक्षक नारायण मालवीय को दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कारावास और दस हजार की जुर्माने की सजा सुनाई