हाईकोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग को स्पष्ट आदेश दिया है कि शिक्षकों को इस अवधि के वेतन और एरियर का भुगतान किया जाए। जल्द ही कर्मचारियों के खाते में 20 से 25 हजार रुपए तक की राशि भेजी जाएगी।
high court decision की खबरें
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें नियमित कर्मचारियों के तहत वेतन सहित अन्य भर्ती और पेंशन का लाभ दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया है। इसके साथ ही अब वह सभी रेगुलर कर्मचारी की तरह लाभ के हकदार होंगे।
हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता रिटायर अधिकारी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है।इस संबंध में हाई कोर्ट ने संचालक पंचायत विभाग को नोटिस जारी किया है।
कर्मचारी शिक्षकों के लिए प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए प्रमोशन पर लगे स्टे के आदेश को खारिज कर दिया है। वहीं कलेक्टर के आदेश को सही माना गया है।
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