सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किये आदेश

bhopal-collector-order-for-section-144-on-social-media

भोपाल। भोपाल कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सुदाम खाड़े ने सोशल मीडिया की कुछ टिप्पणियों से समाज में विद्वेश की भावना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फैलने के दृष्टिगत सोशल मीडिया पर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सुदाम खाड़े ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के परिप्रेक्ष्य में राजनैतिक पार्टियों, संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जा रहे हैं । किन्तु कतिपय व्यक्तियों, समूहों, असामाजिक तत्वों के द्वारा व्हाटसएप, फेसबुक, टिवीटर, इंस्टाग्राम तथा अन्य इलेक्ट्रानिक डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों के संदर्भ में अनर्गल, अशोभनीय एवं तथ्यों से परे टिप्पणी की जाकर समाज में विद्वेष की भावना से जनजीवन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने की संभावना है, उक्त भ्रामक प्रचार, दुष्प्रचार से भोपाल जिले की सामुदायिक सद्भावना एवं शांति व्यवस्था के प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित होने की संभावना को देखते हुए सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं ।


About Author
Avatar

Mp Breaking News