हाईकोर्ट के फैसले पर SC की मोहर, BJP विधायक नीना वर्मा का निर्वाचन शून्य घोषित

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भोपाल।

सुप्रीम कोर्ट से भाजपा की धार से विधायक नीना वर्मा को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने वर्मा का 2013 से 2018 तक के कार्यकाल को शून्य घोषित कर दिया गया है। वर्मा ने हाईकोर्ट इंदौर के आदेश से असंतुष्ट होते हुए नीना वर्मा ने 20 दिसंबर 17 को अपील की थी।  जिसको  4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जज संजयकिसन कौल और केएम जोसफ की डबल बैंच ने निराकरण कर दिया। हालांकि इस फैसले का वर्तमान कार्यकाल पर कोई असर नही होगा।


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