भोपाल
हाईकोर्ट के फैसले के बाद पवई से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी का बड़ा बयान सामने आया है।लोधी ने कांग्रेस पर उन्हें ऑफर देने का आरोप लगाया है। लोधी का आरोप है कि खुद विधानसभा अध्यक्ष ने चुनाव के दौरान 2 करोड़ रु का ऑफर दिया था। इस ऑफर को स्वीकार ना करने की वजह से मुझे फंसाया गया था।
वही हाईकोर्ट से मिली राहत को लेकर प्रह्लाद लोधी ने कहा कि असत्य पर सत्य की जीत हुई है,हमें हाईकोर्ट से न्याय मिला है।। विधानसभा अध्यक्ष विधायकों के संरक्षक होते हैं लेकिन नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने उनके साथ संरक्षक की भूमिका नहीं निभाई और पार्टी के दबाव में यह फैसला ले लिया।अध्यक्ष ने मेरे साथ अन्याय किया था, लेकिन मुझे अदालत पर पूरा भरोसा था, मुझे इंसाफ मिला। वही इस मामले में कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बयान पर उन्होंने कहा कि यदि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी आगे की लड़ाई लड़ेंगे।
बता दे कि तहसीलदार से पिटाई के एक पुराने मामले में भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने प्रहलाद लोधी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि लोधी को जमानत मिल गयी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत मध्यप्रदेश विधानसभा के स्पीकर एनपी प्रजापति ने सदन में एक पद रिक्त होने की सूचना चुनाव आयोग को भेज दी थी और विधानसभा से प्रहलाद लोधी की सदस्यता रद्द कर दी।जिसके बाद लोधी ने इस फैसले को जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिसपर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट में लोधी को राहत देते हुए सजा पर 7 जनवरी 2020 तक लिए रोक लगा दी है।अगली सुनवाई 7 जनवरी को होना है।