भोपाल| सीबीआई की विशेष कोर्ट व्यापमं की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में आज दोषियों को सजा सुनाएगी| इससे पहले विशेष कोर्ट ने 31 को दोषी करार दिया था। विशेष अदालत ने दोषियों को सजा के लिए 25 नवंबर की तारिख तय की थी| दोषी साबित होने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था।
आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी प्रवेेश पत्र बनाकर परीक्षा में वास्तविक परीक्षार्थियों की जगह स्कोररों को बैठाकर फर्जीवाडे को अंजाम दिया था। यह बात भी सामने आई कि इसमें फर्जी परीक्षार्थियों को 50 हजार रुपए दिए गए। परीक्षा कक्ष में उनके प्रवेश के लिए फर्जी प्रवेश पत्र तैयार किए गए थे। एसटीएफ ने जब इस मामले की जांच शुरू की थी तो मामला सही मिला। व्यापमं मामले में एसटीएफ की यह पहली एफआईआर थी। कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते व्यापमं घोटाले की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाले की 2013 परीक्षा घोटाले के मामले में 31 लोगों को आरोपी बनाया था। इस मामले में गवाही 2014 में शुरू हुई थी।
यह हैं दोषी
अनिल यादव निवासी प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), अजय सिकरवार निवासी मुरैना, धर्मेश सिंह निवासी आगरा (उत्तर प्रदेश), फूलकुंवर सिंह निवासी मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), देवेंद्र यादव निवासी झांसी (उत्तर प्रदेश), अजीत चौधरी निवासी मथुरा (उत्तर प्रदेश), भूपेंद्र सिंह निवासी मुरैना, सतीश शर्मा निवासी मुरैना, चंद्रपाल कश्यप निवासी फरुखाबाद (उत्तर प्रदेश), राहुल पांडे निवासी वाराणसी (उत्तर प्रदेश), आशी कुमार पांडे निवासी मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश), कुलविजय वर्मा निवासी बाराबंकी (उत्तर प्रदेश), मुकेश सिंह गुर्जर निवासी ग्वालियर, अस्र्ण गुर्जर निवासी ग्वालियर, उदयभान सिंह निवासी ग्वालियर, दिनेश धाकड़ निवासी मुरैना, अतेंद्र सिंह निवासी भिंड, परवेंद्र सिंह निवासी मुरैना, सुदीप शर्मा निवासी भिंड, अजय प्रताप सिंह निवासी मुरैना, कलियान सिंह निवासी मुरैना, गुलवीर सिंह निवासी मथुरा (उत्तर प्रदेश), राजवीर सिंह निवासी मुरैना और निवास जाटव निवासी मुरैनाअभिषेक कटियार निवासी फस्र्खाबाद (उत्तर प्रदेश), सुयश सक्सेना निवासी काशीराम नगर (उत्तर प्रदेश), प्रभाकर शर्मा निवासी मुरैना, प्रदीप त्यागी निवासी मुरैना, नीरज मिश्रा निवासी प्रयागराज (उत्तर प्रदेश),पंजाब सिंह जाटव निवासी मुरैना, शिवशंकर निवासी मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) ।