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जरुरी खबर: अब बाइक के साथ लेना होगा दो हेलमेट, तभी होगा रजिस्ट्रेशन

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भोपाल| सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात नियमों का पालन कराने एक बार फिर शासन ने सख्ती शुरू कर दी है| पुलिस मुख्यालय ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए वाहनों की चेंकिग में सख्ती बरतने का फरमान जारी किया है। वहीं परिवहन आयुक्त ने वाहन विक्रेताओं के लिए भी दो पहिया वाहन के साथ दो हेलमेट अनिवार्य रूप से देने के निर्देश जारी किये हैं| साथ ही इसकी रसीद भी पंजीयन के समय आरटीओ में जमा करना होगा| अगर ऐसा नहीं होता है तो वाहन का रजिस्ट्रशन नहीं होगा| 

दरअसल, परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने क्षेत्रीय,अति क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी कर दो पहिया वाहन की खरीद के समय क्रेता को अनिवार्य रूप से दो हेलमेट प्रदाय किये जाने के निर्देश दिए हैं| उन्होंने बताया कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में यह प्रावधानित है कि मोटर साईकिल चलाने वाला और उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति हेलमेट पहनेगा जो भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के समरूप हो| इस प्रावधान में स्पष्ट है कि दो पहिया वाहन क्रय करते समय क्रेता को हेलमेट खरीदना होगा| यह हेलमेट वाहन निर्माता द्वारा प्रदाय किया जाएगा| हेलमेट खरीदने के प्रमाण के बिना दो पहिया वाहनों का पंजीयकरण न किये जाए के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त परिवहन अधिकारियों को प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग द्वारा निर्देश पूर्व में 2014 में भी जारी किये थे, लेकिन इन निर्देश को कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है| 

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