भोपाल।
लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही है। अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। लोधी टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा से बीजेपी विधायक है और यही से विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रही चंदा देवी गौर ने ये याचिका दायर की है।इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने विधायक राहुल सिंह लोधी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। याचिका की अगली सुनवाई 28 मार्च रखी गई है।
खरगापुर से कांग्रेस प्रत्याशी चंदा देवी गौर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने दो नामांकन पत्र दायर किए थे। पहले नामांकन में भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि उनकी आरएस कंस्ट्रक्शन कंपनी में भागीदारी में है। दूसरे नामांकन पत्र में उन्होंने लिखा कि उनकी और उनके परिवार की किसी भी कंपनी में भागीदारी नहीं है। याचिका में कहा गया कि आरएस कंस्ट्रक्शन कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, यह जानकारी छिपाने के लिए दूसरे नामांकन में भागीदारी नहीं होनेकी जानकारी दी। अधिवक्ता राजमणि मिश्रा ने न्यायालय को बताया कि पिछले विधानसभा में खरगापुर विधानसभा सीट से याचिकाकर्ता विजयी हुई थी। इसके खिलाफ अनावेदक ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज करते हुए राहुल सिंह लोधी पर 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई थी। अनावेदक ने अभी तक हाईकोर्ट में कॉस्ट जमा नहीं कराई है। अनावेदक ने नामांकन पत्र में भी कॉस्ट लगाए जाने की जानकारी नहीं दी है। प्रांरभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अनावेदक को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
बता दे कि हाल ही में भाजपा के शहडोल सांसद ज्ञान सिंह का निर्वाचन जबलपुर हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था।हालांकि इसके बाद उन्हें अंतरिम राहत देते हुए दो हफ्ते के लिए स्टे भी दे दिया गया था। कोर्ट ने एक चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए उनका निर्वाचन निरस्त कर दिया था।इसके पहले बैतूल सांसद ज्योति धुर्वे का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया था।