मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दो दिन पहले शुरू की समाधान योजना का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उपभोक्ता योजना का लाभ लेने के लिए बिजली कंपनी कार्यलय पहुंच रहे हैं और अपनी बकाया बिल की राशि जमा करा रहे हैं और सरचार्ज माफ़ी का लाभ उठा रहे हैं, दो दिन में ही उपभोक्ताओं ने 02 करोड़ 70 लाख की बकाया राशि जम आकार दी जिस पर एक करोड़ 53 लाख रुपये का सरचार्ज कंपनी ने माफ़ किया।
मध्य प्रदेश सरकार ने समाधान योजना में 3 माह से अधिक के बिजली बिल बकायादारों के लिए योजना शुरू करके एक बड़ी सौगात दी है। इस योजना के तहत अब तक कंपनी कार्यक्षेत्र में 1366 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है। साथ ही लगभग 02 करोड़ 70 लाख रुपए की मूलधन राशि कंपनी के खाते में जमा कराई है। इसमें लगभग 01 करोड़ 53 लाख रुपये सरचार्ज माफ किया गया है।
बिजली कंपनी की उपभोक्ताओं से अपील
कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने कंपनी के बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रथम चरण में ही एकमुश्त भुगतान कर इस योजना में शामिल होकर सरचार्ज में अधिकतम छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना के प्रथम चरण में सरचार्ज में 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है।
समाधान योजना 2025-26 : एक नजर में
- समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है।
- यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है।
- इस योजना में उपभोक्ता को प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ होगा जबकि द्वितीय चरण के दौरान छूट का प्रतिशत क्रमशः कम होता जाएगा।
- यह योजना दो चरणों में है, प्रथम चरण की अवधि 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी जिसमें 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा।
- द्वितीय और अंतिम चरण एक जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी, इसमें 50 से 90 फ़ीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा।
- प्रथम चरण में एकमुश्त राशि जमा कराने पर अधिकतम लाभ होगा।
- कंपनी के उपाय ऐप पर भी पंजीयन की सुविधा शीघ्र ही मिलने लगेगी।
- पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है।
- घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।
- विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है साथ ही विद्युत वितरण केंद्र में पहुंचकर भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।
योजनांतर्गत छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया
- योजना के अंतर्गत उपभोक्ता के पास बकाया राशि का एकमुश्त अथवा किश्तों में भुगतान करने का विकल्प रहेगा।
- किश्तों में भुगतान करने हेतु उपभोक्ता को पंजीकरण कराना होगा।
- बकाया विलम्बित भुगतान अधिभार (संचयी) की छूट का लाभ पाने हेतु एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को छूट की राशि को घटाते हुए पूर्ण भुगतान करना होगा।
- किश्तों में भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ता द्वारा निर्धारित पंजीकरण राशि जमा कर, पंजीकरण कराना होगा।
- पंजीकरण हेतु उपभोक्ता को वितरण केन्द्र/अनुविभागीय कार्यालय में संपर्क कर, छूट तथा किश्तों की राशि का निर्धारण कराना होगा।
- पंजीकरण कराते समय उपभोक्ता को संपर्क हेतु मोबाईल नम्बर देना होगा, जिससे भविष्य में आवश्यकता होने पर उपभोक्ता से सम्पर्क किया जा सके।
- पंजीकरण के उपरान्त उपभोक्ता द्वारा शेष बकाया धनराशि का एकमुश्त अथवा किश्तों में भुगतान विद्युत वितरण कंपनियों के प्रचलित भुगतान माध्यमों से किया जा सकेगा।





