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भोपाल में हटाई गई धारा 144 , कलेक्टर ने जारी किए आदेश

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते दिनों नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे धरना प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्टर तरूण पिथोड़े ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए थे। जिसके बाद सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी। कोई भी धरना प्रदर्शऩ बिना अनुमति नहीं किया जा सकता था। सोमवार को कलेक्टर ने  धारा 144 को वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। 

दरअसल,  कांग्रेस ने 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया है। यह मार्च रंगमहल चौराहे से शुरू होकर मिंटो हाल के पास बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने समाप्त होगा। राज्य में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए बड़े हिस्से में निषेधाज्ञा 144 लागू की गई थी। फिलहाल कलेक्टर ने हालात सामान्य होने का हवाला देते हुए धारा हटाई है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के प्रदर्शन के कारण ऐसा किया गया है। 


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