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Sun, Dec 7, 2025

SLR अब कहलायेंगे तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख होंगे नायब तहसीलदार, शासन का आदेश जारी

Written by:Atul Saxena
SLR अब कहलायेंगे तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख होंगे नायब तहसीलदार, शासन का आदेश जारी

मध्य प्रदेश शासन के फैसले के बाद अब अधीक्षक भू-अभिलेख (SLR) को तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को नायब तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कहा जायेगा, शासन ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि अब से इन अधिकारियों को इसी संबोधन और पत्राचार से  संबोधित किया जाये।

मध्य प्रदेश शासन के कार्यालय आयुक्त भू संसाधन प्रबंधन मध्य प्रदेश भोपाल ने प्रदेश के सभी कलेक्टर, क्क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख, उप प्राचार्य राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर, प्राचार्य राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इंदौर , उमरिया, प्रधान अध्यापक पटवारी प्रशिक्षण शाला एवं अधीक्षक भू संसाधन प्रबंधन/सहायक अधीक्षक भू संसाधन प्रबंधन को संबोधित पत्र में इस आशय के निर्देश जारी किये हैं।

शासन ने दो अधिकारियों के पदनाम का समायोजन किया 

शासन ने अपने आदेश में बताया है कि 12 सितम्बर 2025 को राजपत्र में प्रकाशित 2 सितम्बर के राजस्व विभाग के आदेश के क्रम में अधीक्षक भू-अभिलेख एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के संवर्गों का क्रमशः तहसीलदार और नायब तहसीलदार के संवर्ग में समायोजन किया गया है।

अब नए पद नाम से होगा संबोधन और पत्राचार 

आदेश में कहा गया है कि इस समायोजन के बाद राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से अधीक्षक भू-अभिलेख को तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को नायब तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में घोषित किया गया है इसलिए अब अधीक्षक भू-अभिलेख को तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को नायब तहसीलदार के नाम से संबोधित किया जायेगा और इसी पदनाम से पत्राचार किया जायेगा।

राजस्व विभाग के आदेश(2 सितम्बर) के महत्वपूर्ण बिंदु 

  • आदेश में कहा गया कि प्रदेश में अधीक्षक भू-अभिलेख के 144 पद एवं तहसीलदार के 610 पद स्वीकृत है। दोनों पद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा अंतर्गत समान वेतनमान के पद हैं, अब इस समायोजन के बाद तहसीलदार के कुल पद 754 हो जायेंगे।
  • आदेश में कहा गया कि अधीक्षक भू-अभिलेख (जिसे अब तहसीलदार कहा जायेगा) से उप जिलाध्यक्ष (डिप्टी कलेक्टर)  के पद पर पदोन्नति के लिए पूर्व में वरिष्ठता के आधार पर अपनाई गई प्रक्रिया का पालन तब तक किया जाता रहेगा जब अक यह संपूर्ण संवर्ग पदोन्नति सेवानिवृत अन्य कारण से रिक्त नहीं हो जाता।
  • आदेश के मुताबिक यह संवर्ग तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक यह सम्पूर्ण संवर्ग जैसे अधीक्षक भू-अभिलेख एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख पदोन्नत सेवानिवृत्त होकर रिक्त नहीं हो जाता। समायोजन के बाद अधीक्षक भू-अभिलेख संवर्ग के अस्तित्व में रहने तक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं तहसीलदार संवर्ग की अलग अलग पदक्रम सूची पूर्व की भांति जारी की जाएगी।
  • प्रदेश में सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के 282 पद एवं नायब तहसीलदार ने 1242 पद स्वीकृत हैं। दोनों पर कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा अंतर्गत समान वेतनमान के पद हैं। सहायक अधीक्षक भू अभिलेख संवर्ग का नायब तहसीलदार संवर्ग में समायोजन होने से नायब तहसीलदार संवर्ग के अब कुल 1524 पद स्वीकृत होंगे।
  • अधीक्षक भू-अभिलेख (तहसीलदार) संवर्ग के पदों पर केवल नायब तहसीलदारों के रूप में पदस्थ सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख की ही पदोन्नति भी जायेगी जब तक यह संपूर्ण संवर्ग पदोन्नत/ सेवानिवृत होकर रिक्त नहीं हो जाता।
  • सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख संवर्ग के सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों पर अब कोई नई भर्ती आयोजित नहीं होगी। सीधी भर्ती के रिक्त पद जैसे जैसे रिक्त होंगे इन पदों को नायब तहसीलदार के स्वीकृत पदों में जोड़ा जाकर नवीन भर्ती नायब तहसीलदार हेतु स्वीकृत भर्ती नियम अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
  • सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पदोन्नति हेतु स्वीकृत पदों पर राजस्व निरीक्षक से पदोन्नति की कार्यवाही पूर्व की तरह नायब तहसीलदार एवं (सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख) दोनों पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित प्रतिशत अनुसार नायब तहसीलदार के रूप में तब तक की जाती रहेगी जब तक वर्तमान में पदस्थ सभी राजस्व निरीक्षक की पदोन्नति नहीं हो जाती।
  • भविष्य में नवीन भर्ती राजस्व निरीक्षक पदोन्नति नायब तहसीलदार के पद पर नायब तहसीलदार हेतु प्रचलित कनिष्ठ प्रशासनिक भर्ती नियम 2011 अनुसार की जाएगी।