Bhopal News: इन क्षेत्रों में लागू होगी धारा 144, ये काम रहेंगे प्रतिबंधित, आदेश जारी

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में एक बार फिर से विधानसभा (Assembly) का मानसून सत्र (monsoon session) शुरू होने वाला है। Bhopal में 9-12 अगस्त तक चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं विधानसभा के आसपास 5 लोग इकट्ठा नहीं सकेंगे। जुलूस, रैली, पुतला दहन जैसे प्रदर्शनों पर भी रोक लगाई गई है। दरअसल भोपाल कलेक्टर (bhopal collector) अविनाश लवानिया (avinash lavania)  ने गुरुवार को विधानसभा के आसपास धारा 144 (section 144) के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश के मुताबिक 9 अगस्त से 12 अगस्त तक चलने वाली चार दिवसीय मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के आसपास के क्षेत्र में यह प्रतिबंध लागू रहेंगे। ज्ञात हो कि शहर में कोरोना संक्रमण (corona pandemic) के चलते धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठन सहित कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करने का ऐलान कर चुकी है। जिसको देखते हुए विधानसभा उसके आसपास के क्षेत्र में 144 के तहत प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा दशहरा मैदान को अस्थाई जेल घोषित किया गया है।

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राजधानी भोपाल के जिन क्षेत्रों में धारा 144 लागू रहेगी। उनमें 74 बंगले के ऊपर वाली सड़कों से होते हुए रोशनपुरा चौराहे तक यह प्रतिबंध लागू रहेंगे। इसके अलावा नवीन विधायक विश्राम गृह के सामने वाले पुराने मार्ग को भी प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही एसपी ऑफिस (SP Office) से संबंध चौराहा ओम नगर और बल्लभ नगर के समस्त झुग्गी क्षेत्र को भी प्रतिबंधित किया गया है।

इन क्षेत्रों में 5 से अधिक व्यक्ति केंद्रित नहीं हो सकेंगे। किसी जुलूस प्रदर्शन निर्देशन में भाग लेने जैसी सभा आयोजित नहीं की जाएगी। साथ ही कोई भी व्यक्ति चाकू, धारदार हथियार लेकर इन इलाकों में प्रवेश नहीं कर सकेगा। कंटेनमेंट जोन (cntainment zone) से कोई भी स्टाफ के कार्यस्थल पर स्थिति प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा पुतला दहन और आंदोलन को भी प्रतिबंधित किया गया है।


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