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शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, लेन-देन के लिए तय किए गए यह नियम

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में शिवराज सरकार (Shivraj government) ने नियम में बड़ा फेर बदल किया है। दरअसल वित्तीय अनियमितता (financial irregularity) की पड़ताल के बाद अब शिवराज सरकार ने सहकारी बैंकों (co-operative banks) के लेन-देन पर नए नियम लागू करने शुरू कर दिए हैं। दरअसल सरकारी बैंकों को अब दो लाख से अधिक का लेनदेन से पहले अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। झाबुआ, ग्वालियर, शिवपुरी सहकारी बैंकों में अनियमितता उजागर होने के बाद सहकारिता विभाग द्वारा यह नई व्यवस्था तैयार की गई है।

सहकारी बैंकों के किसी भी शाखा को ₹2 लाख से अधिक की राशि किसी भी खाते में हस्तांतरित करने से पहले मुख्यालय की अनुमति लेना अनिवार्य होगी। इसके अलावा शाखा के अधिकारी ऑनलाइन राशि अंतरित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर अनुमति की मांग करेंगे। वहीं पर निर्णय लेने के बाद ही खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी।

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Kashish Trivedi

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