Cabinet Meeting: अवैध कॉलोनी होगी वैध, शिवराज कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

Kashish Trivedi
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शिवराज कैबिनेट

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में आज शिवराज कैबिनेट (Cabinet Meeting) की बड़ी बैठक हुई, जिसमें एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नगर निकाय चुनाव (Municipal elections) से पहले  इसमें अवैध कॉलोनियों को वैध करने का भी फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों लोग लाभान्वित  होंगे।

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दरअसल, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में करीब 6 800 अवैध कॉलोनीया है। ग्वालियर जिले के डबरा जैसे कई शहर तो ऐसे हैं जहां वैध कॉलोनी के नाम पर कोई वैध कॉलोनी ही नहीं। ऐसी कॉलोनियों में नामांतरण जैसी प्रक्रिया पर भी रोक लग जाती है। नगरीय निकायों को यहां पर कोई भी काम कराने का वैध अधिकार नहीं और इसीलिए कई जगह पर नागरिकों को सीवर, पानी, सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती।

इसी बात को ध्यान में रखकर शिवराज सरकार ने 2016 में इन कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया था। इस प्रक्रिया पर अमल भी शुरू हो गया और तकरीबन 1800 कॉलोनियों ने प्रक्रिया का पालन करने की शुरुआत भी की, लेकिन इस बीच 3 जून 2019 को हाईकोर्ट (Highcourt) ने सरकार द्वारा बनाए कानून पर रोक लगा दी और इसके चलते सरकार ने इस प्रावधान को ही विलोपित कर दिया।

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इसके बाद कमलनाथ सरकार (Kamalnath Government) ने भी कैबिनेट में अध्यादेश लाकर अवैध कालोनी (Unauthorised Colonies) वैध करने की कवायद शुरू की थी लेकिन यह प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई। अब नगरीय प्रशासन विभाग ने नया ड्राफ्ट तैयार किया है और कैबीनेट बैठक मंजूरी दी गई है। शिवराज सरकार के लिए निकाय चुनाव के पहले यह बड़ा गेम चेंजर होगा।

ज्ञात हो कि बजट सत्र के दौरान खुद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए नगरपालिका विधि विधेयक को संशोधित किया जा रहा है। इस को जल्द से जल्द प्रदेश में लागू किया जाएगा।

इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

  • अवैध कॉलोनियों को किया वैध जाएगा और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
  • कॉलोनियों को वैध करने का शुल्क कॉलोनाइजर से वसूला जाएगा।
  • पत्रकार सुनील तिवारी और नरेंद्र कुलश्रेष्ठ को मिलगा पत्रकार श्रद्धा निधि, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में दी मंजूरी।
  • दोनों पत्रकारों को दस हजार रुपए प्रति माह दी जाएगी।
  • वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम 2 माह के लिये देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था तथा संपूर्ण वर्ष 2021-22 के लिये भांग की दुकानों के निष्पादन, विनिर्माण इकाईयों, वेयर हाउस तथा बार लायसेंस के प्रदाय की व्यवस्था का अनुमोदन किया।
  • कलेक्टर भिण्ड द्वारा सैनिक स्कूल के लिए औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 50 एकड़ भूमि चिन्हित कर आवंटन के लिए प्रस्तावित की हैं।
  • राज्य शासन के दायित्वों के लिए कुल व्यय 3 करोड़ रूपये राज्य बजट में प्रावधानित किया गया हैं।
  • अधोसंरचना निर्माण के लिए राशि 70 से 100 करोड़ रूपये तक व्यय होना संभावित है, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा वहन किया जाएगा। इस संबंध में मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन दिया।
  • गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के सहयोग से जनता को विशिष्ट चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार से संबंधित निर्माण कार्य करने के लिए 316 करोड 96 लाख रूपये की स्वीकृति दी।
  • मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय सागर में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना के लिए तीन पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति दी।


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