Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item 1

प्रत्याशियों को तीन बार अख़बार, TV में देना होगा अपना आपराधिक रिकॉर्ड

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| चुनाव (Election) लडऩे वाले प्रत्येक उम्मीदवार और उन्हें नामांकित करने वाले राजनीतिक दलों को अब आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी। प्रत्याशी खुद अखबारों में अपने आपराधिक मामलों का ब्योरा देंगे। सभी प्रत्याशियों (Candidates) को अखबार में अलग-अलग तारीख में तीन बार यह ब्योरा प्रकाशित करवाना होगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल पर भी तीन बार खुद पर दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जानकारी प्रसारित करानी होगी। यह प्रावधान मध्यप्रदेश (MadhyaPradesh) में प्रस्तावित 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव (Byelection) में लागू होगा।

आयोग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अभ्यर्थी और नामांकित करने वाले राजनैतिक दलों को आपराधिक प्रकरणों से संबंधित जानकारी का प्रथम प्रचार नाम वापसी की अंतिम तिथि के 4 दिन के अंदर, द्वितीय प्रचार नाम वापसी की अंतिम तिथि के 5 से 8 दिन के बीच और तृतीय प्रचार चुनाव प्रचार के 9वें दिन से अंतिम दिन के मध्य मतलब कि मतदान के 2 दिन पहले तक करवाना अनिवार्य होगा। इस टाइम लाइन से वोटरों को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने के लिए सुविज्ञ तरीका प्राप्त होगा।

About Author
न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

न्यूज डेस्क, Mp Breaking News