जबलपुर, संदीप कुमार। मध्य प्रदेश में फिलहाल स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव नही होंगे। इसे लेकर विशेषज्ञों की सलाह और कोरोना के हालातों की समीक्षा के बाद ही फैसला लिया जाएगा। ये जवाब निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में दिया है। एक बार फिर लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के केसों को देखते हुए फिलहाल स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव (urban body election) और उसके बाद पंचायत चुनाव (Panchayat election) होने की अभी कहीं से भी उम्मीद नहीं दिख रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (High Court) में आज निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने अपना जवाब पेश किया है। निर्वाचन आयोग ने जवाब में कहा है कि विशेषज्ञों की सलाह लेने के बाद और कोरोना के उस समय के हालातों को देखते हुए पूरी समीक्षा की जाएगी और तब फैसला लिया जाएगा की नगरीय निकाय चुनाव कराना है या नहीं। वही निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट को जवाब दिया है कि तीसरी लहर की जो बातें बार-बार सामने आ रही है उसकी भी पूरी तरह से जानकारी जब तक नहीं मिल जाती है तब तक किसी भी तरह से चुनाव को लेकर फैसला नहीं किया जा सकता है।
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दरअसल जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने कोरोना संक्रमण के बीच होने वाले स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव को लेकर याचिका दायर करते हुए इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की थी। इसपर आज चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश किया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमेटी को सुझाव दिया है कि जब कभी भी निर्वाचन प्रक्रिया होती है तो उसमें संक्रमण से बचाव की सभी तैयारी करके रखी जाए जिससे कि कोरोना न फैले। गौरतलब है कि नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसके बाद आज चुनाव आयोग का जवाब मिलने के बाद हाईकोर्ट ने इस याचिका का निराकरण कर दिया है।