Fri, Dec 26, 2025

किसानों से धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी की जमीन-मकान नीलाम, 6 किसानों की राशि वापस

Written by:Atul Saxena
Published:
किसानों से धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी की जमीन-मकान नीलाम, 6 किसानों की राशि वापस

ग्वालियर, अतुल सक्सेना। किसानों (Farmers) के साथ धोखाधड़ी (Fraud) कर भागे व्यापारी के विरुद्ध ग्वालियर जिला प्रशासन (Gwalior District Administration) द्वारा पुलिस प्रकरण कायम करने के साथ-साथ उसकी सम्पत्ति नीलाम कर किसानों को उनकी राशि वापस दिलाई गई। ग्वालियर के भितरवार तहसील मुख्यालय पर सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई कर धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी का मकान एक लाख 45 हजार रुपये और उसकी भूमि 2 लाख 75 हजार रुपये में नीलाम हुई। नीलामी की राशि से 6 किसानों को राशि वापस कराई गई।

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (Kaushalendra Vikram Singh) को जब भितरवार (Bhitarwar) के किसानों की राशि लेकर व्यापारी के फरार हो जाने की सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल व्यापारी के विरुद्ध बेलगढ़ा थाने में FIR दर्ज कराई तथा पुलिस के माध्यम से व्यापारी को पकड़ने की कार्रवाई भी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर SDM भितरवार अश्विनी रावत ने व्यापारी की जमीन एवं मकान को नीलाम करने की कार्रवाई भी तत्परता से प्रारंभ की।

 किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी

गौरतलब है कि भितरवार तहसील के ग्राम बाजना के किसान देवेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह रावत एवं अन्य 23 किसानों से ग्राम बाजना निवासी बलराम उर्फ बल्लू पुत्र मंगाराम द्वारा माह नवम्बर में धान एवं अन्य फसल खरीदी गई तथा 1730 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान का भुगतान 15 दिन में करने का आश्वासन दिया। किसानों का भुगतान समय पर न करने के साथ ही वह गाँव से अपने मकान में ताला लगाकर धोखाधड़ी करते हुए भाग गया। SDM को जब इस धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त हुई तो उन्होंने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 1920 के तहत प्रकरण दर्ज किया तथा बलराम पुत्र मंगाराम परिहार निवासी बाजना को सूचना पत्र जारी किया गया। इसके साथ ही सुलह बोर्ड का गठन किया गया। बकाएदार के गायब हो जाने से अधिनियम की धारा-13 (1) के तहत सुलह प्रक्रिया निर्धारित न होने से धारा-14 (2) ए के तहत विवाद को निपटाने के लिये बोर्ड गठित किया गया। जिसमें तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भितरवार श्यामू श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार कमल सिंह कोली, मंडी सचिव नवीन पाण्डे तथा सरपंच ग्राम बाजना नंदकिशोर रावत को सदस्य बनाया गया।

सुलह बोर्ड द्वारा बताया गया है कि चूँकि आरोपी फरार है अत: सुलह नहीं की जा सकती। अत: आरोपी सम्पत्ति को कुर्क कर नीलाम किया जाए। बोर्ड द्वारा जानकारी ली गई कि आरोपी के पास ग्राम बाजना में 20/50 वर्गफुट में मकान तथा शामिल खाते में भूमि है। पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर सम्पत्ति कुर्क कर वारंट जारी किया गया। परंतु राशि जमा न करने हेतु बकाएदार उपस्थित नहीं हुए। शनिवार को तहसील मुख्यालय पर नीलामी की कार्रवाई की गई। जिसमें मकान एक लाख 45 हजार रुपये में तथा भूमि 2 लाख 75 हजार रुपये में नीलाम हुई।

इन किसानों को वापस मिली राशि

नीलामी में प्राप्त हुई राशि को जिन किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई थी उनको वितरित की गई। जिन किसानों को राशि वितरित की गई उनमें सतेन्द्र पुत्र गजराज सिंह जाति रावत निवासी बाजना एक लाख 28 हजार 390 रूपए, देवेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह जाति रावत निवासी बाजना 56 हजार 750 रुपये, कप्तान सिंह पुत्र खच्चूराम जाति रावत निवासी बाजना 61 हजार 250 रुपये, मोहन सिंह पुत्र खच्चूराम जाति रावत निवासी बाजना 89 हजार 268 रुपये, खेमू पुत्र हमीरा जाति कोरी निवासी बाजना 29 हजार 971 रुपये तथा गजरामपुरी पुत्र सरमनपुरी जाति गोस्वामी निवासी बाजना को 15 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है। SDM भितरवार अश्विन कुमार ने बताया कि बलराम उर्फ बल्लू पुत्र मंगाराम परिहार निवासी बाजना के विरुद्ध पुलिस थाना बेलगढ़ा में FIR दर्ज की जा चुकी है। पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई के प्रयास जारी हैं।