जबलपुर।संदीप कुमार।
शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) में वन मंत्री विजय शाह (Forest Minister Vijay Shah) को हाईकोर्ट (Highcourt) से बडी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शाह के खिलाफ लगी चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है।याचिका में लगाए गए आरोप निराधार पाए गए है।शाह हरसूद विधानसभा सीट (Harsud Assembly Seat) से भाजपा विधायक हैं । जस्टिस बीके श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने यह फैसला दिया।
दरअसल, यह याचिका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी राधेश्याम दरसीमा (Gondwana Ganatantra Party candidate Radheshyam Darseema) ने लगाई थी। जिसमें धार्मिक प्रलोभन देकर वोटर्स को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था । चुनाव याचिका में शाह पर विधानसभा चुनाव के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन निरस्त कर फिर से चुनाव कराने का आग्रह किया गया था। शाह ने चुनाव के पहले भागवत कथा आयोजित की थी।
शाह की ओर से हाईकोर्ट में तर्क दिया गया कि पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने से पहले धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया था । किसी भी मतदाता को प्रभावित नही किया गया।मंत्री शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह ने इन आरोपों पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने तर्क दिए कि भंडारा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पूर्व हुआ था। लिहाजा आरोप साक्ष्य के अभाव में झूठे माने जाएंगे।याचिकाकर्ता ने महज राजनीतिक विद्वेषवश यह चुनाव याचिका दायर की है। कोर्ट ने चुनाव याचिका निरस्त कर दी