ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए सरकार की बड़ी योजना, ऐसे मिलेगा लाभ, यहां देखे डिटेल

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार (Rural employment) के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदेश की जनता को बड़ा लाभ दिया जा रहा है। जहां मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (Madhya Pradesh Khadi and Village Industries Board) द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (Prime Minister Employment Generation Program Scheme) के तहत युवा बेरोजगार को 10 लाख रुपए तक की अधिकतम ग्रामीण क्षेत्र में इकाई को स्थापित करने और उद्योग उत्पादन क्षेत्र की स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए तक के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए आवेदक पीएमईजीपी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

दरअसल मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में इकाई को स्थापित करने के लिए युवा बेरोजगार सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए परियोजना लागत के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। बेरोजगार युवाओं को उद्योग उत्पादन के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।

बता दे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य वर्ग हेतु 25% तथा अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक और महिला के लिए 35% अनुदान की पात्रता का भी प्रावधान रखा गया है। वही विनिर्माण क्षेत्र के तहत इकाई के अधिकतम स्वीकार राशि 25 लाख रुपए रखी गई है। जबकि कुल परियोजना लागत की बची हुई राशि बैंक द्वारा लोन के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी।

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार का सब्सिडी युक्त कार्यक्रम है। इसका उद्घाटन 15 अगस्त 2008 को किया गया था। यह कार्यक्रम दो योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर तैयार किया गया था।

इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को 18 वर्ष से अधिक की आयु पूरी करनी होगी। वही व्यवसाय सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक की परियोजना के लिए आवेदक का आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

वहीं आवेदक को जाति समुदाय की प्रमाणित कॉपी और अन्य विशेष श्रेणी मध्य में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दस्तावेज सब्सिडी पर दावे के साथ बैंक शाखा में उपलब्ध कराना होगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक PMEGP ई पोर्टल kviconline.gov.in के माध्यम से केवीआईसी विभाग में आवेदन कर सकते हैं।


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