LNIPE के कुलपति की नियुक्ति निरस्त, दिल्ली हाईकोर्ट ने एकल पीठ का फैसला किया खारिज

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 ग्वालियर। एशिया के प्रतिष्ठित लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान के कुलपति डॉ दिलीप कुमार दुरेहा को दिल्ली हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि 1 महीने के भीतर कुलपति की नियुक्ति नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करके की जाए। 

उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश कमलजीत सिंह संधू की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने माना कि कमलजीत संधू को उनके वरीयता क्रम में दरकिनार कर डॉ दिलीप कुमार दुरेहा को नियुक्ति दी गई थी। जबकि कमलजीत सिंह संधू की नियुक्ति को बिना कारण बताए निरस्त किया गया था। कोर्ट ने कहा कि किसी कारण संधू को चयनित नहीं किया जाता है तो उन्हें उसका ठोस कारण भी बताया जाए। एलएनआईपीई के चयन के लिए 2015 में चयन समिति का गठन किया गया था समिति ने इसके लिए चार नाम दिए थे पहले नंबर पर डॉक्टर कमलजीत सिंह संधू का नाम था दूसरे नंबर पर डॉ दिलीप दुरहा तीसरे नंबर पर डॉ नयना निमकर का नाम था। 

चयन समिति ने 22 सितंबर 2015 को कमलजीत सिंह के बजाय दूसरे नंबर पर रहे दुरेहा को चयनित करते हुए 23 सितंबर 2015 को नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। इसे कमलजीत संधू द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी । एकल पीठ ने उनकी याचिका को निरस्त कर दिया था लेकिन अपील में डिविजन बेंच ने उनकी याचिका को स्वीकार किया और एकल पीठ के आदेश को खारिज करते हुए कुलपति की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश दिए।


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