गृहमंत्री ने दिए संकेत, नकली दवा बेचने वालों को आजीवन कारावास का होगा प्रावधान

Virendra Sharma
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भोपाल डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को इस बात के संकेत दिए कि प्रदेश में अब नकली दवा बेचने वालों को आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके लिए आवश्यक कानून में संशोधन के लिए विधि विभाग से बात की जा रही है।

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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार पूरी सख्ती के साथ नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अभी नकली दवा बेचने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जल्द इसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत भी लाया जाएगा जिसमें इस तरह का कृत्य करने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। नरोत्तम ने कहा कि इसके लिए विधि विभाग को मसौदा भेजा जा रहा है जहां से अंतिम रूप देने के बाद इसे कानून में शामिल कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि इस तरह का कृत्य करने वाले गिद्ध हैं, नराधम हैं और नर पिशाच हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ न केवल सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि इनकी संपत्ति को भी तोड़ा जाएगा।

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गृहमंत्री ने साफ कहा कि नकली दवा बेचना जघन्य अपराध है और जो लोग ऐसा करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रही है। अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है और दो अस्पतालों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। दरअसल कोरोना काल में कुछ लोगों ने आपदा को अवसर बना लिया है और इसी का लाभ उठाकर वह नकली दवा बेचने का काम कर रहे हैं। अति महत्वपूर्ण जीवन दायक इंजेक्शन रेमिडिसिविर तक नकली बाजार में सप्लाई हुए हैं और कई जगहों पर पुलिस कार्रवाई में पकड़े भी गए हैं। अब यदि सरकार इस तरह के सख्त कानून लाती है तो जाहिर तौर पर समाज में एक संदेश जाएगा और कोई भी व्यक्ति इस तरह का कृत्य करने से बचेगा।


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