उपचुनाव: चुनावी रैली में लोगों के शामिल होने को लेकर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोनाकाल (Corona) में हो रहे चुनाव (Election) को देखते हुए केंद्रीय गृहमंत्रालय (Central Home Ministry) ने नई गाइडलाइन (New Guidelines) जारी की है। गृह मंत्रालय(Home Ministry) की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक अब चुनावी सभा में 100 लोगों की जो सीमा निश्चित की गई थी उसको अब खत्म कर दिया गया है।

केंद्र गृहमंत्रालय (Home Ministry) की गाइडलाइन के मुताबिक अब खुले मैदान में चुनावी रैली (Election Rally) में लोगों के शामिल होने पर कोई रोक नहीं होगी वहीं बंद स्थानों पर हॉल की क्षमता के पचास फीसदी लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं इन सभी राजनीतिक आयोजन में कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क (Social Distancing And Mask) जैसी गाइडलाइन पालन करना होगा।

केंद्र सरकार(Home Ministry) की इस गाइडलाइन के बाद मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने कहा कि भारत सरकार (Indian Government) की ओर से कोरोना गाइडलाइन में परिवर्तन के बाद अब प्रदेश में जो भी चुनावी सभा होगी उसमें 100 व्यक्तियों की जो सीमा निश्चित की गई थी वह अब समाप्त कर दी गई है लेकिन इन आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनेटाइजर का उपयोग पूर्ववत जारी रहेगा।

गौरतलब है कि अनलॉक-5 (Unlock-5) में केंद्रीय गृहमंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद सभी तरह के आयोजनों को कुछ प्रतिबंधों के साथ करने की छूट दी गई थी। वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में हो रहे उपचुनाव में लगातार बढ़ती संख्या का मामला पिछले दिनों हाईकोर्ट (Highcourt) में भी पहुंच गया था और इसको लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया था।


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