Pension: पेंशनर्स को झटका, 28 फरवरी तक नहीं किया यह काम तो बंद हो जाएगी पेंशन की सुविधा

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों (Central staff) को मिलने वाली पेंशन (pension) बंद हो सकती है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अक्टूबर 2020 में गाइडलाइन जारी की थी। जिसके मुताबिक कर्मचारियों को 28 फरवरी 2021 तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital life certificate) यानी जीवन प्रमाण पत्र पोस्ट ऑफिस (post office) में जमा कराने हैं। 28 फरवरी तक अगर ऐसा नहीं किया तो आपको मिलने वाली पेंशन बंद हो जाएगी।

नियम के मुताबिक 1 मार्च 2021 के बाद जिन्होंने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए होंगे। उनके खाते में पेंशन की राशि जमा नहीं की जाएगी। बता दे कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए EPFO मुख्यालय द्वारा 1 नवंबर 2020 को जीवन प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था। जिसके बाद से पिछले जीवन प्रमाण पत्र की जारी तारीख से लेकर साल भर तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की मान्यता मानी जाएगी। साथ ही EPFO ने बैंक पोस्ट ऑफिस को भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे।

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बता दें कि कर्मचारियों की पेंशन योजना के तहत सभी पेंशनर को महीने की पेंशन पाने के लिए हर साल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। EPFO के 135 क्षेत्रीय कार्यालय और 117 जिला कार्यालय के अलावा पेंशनभोगी नजदीकी डाकघर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। देशभर में 3.65 लाख से अधिक साझा सेवा केंद्रों (CSS) और उमंग ऐप (Umang app) पर भी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं

इसके अलावा बुजुर्गों को ध्यान में रखकर जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा घर तक पहुंचाने का भी कार्य किया जा रहा है। 70 रुपए शुल्क के साथ 48 घंटे में नजदीकी डाक ऑफिस से डाककर्मी डिजिटल प्रमाण पत्र घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए डाक विभाग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन करना होता है।

श्रम मंत्रालय के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के तहत सभी पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना अनिवार्य होता है। वहीँ कोरोना (corona) की गंभीर समस्या को देखते हुए कर्मचारी पेंशन योजना 95 के पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं।


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