शिवराज सरकार की हुई जीत, इस मामले में इंदौर HC ने महाराष्ट्र सरकार को दिए यह आदेश

Kashish Trivedi
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इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार(Maharashtra government) द्वारा मध्य प्रदेश(Madhyapradesh) को उपलब्ध कराए जा रहे ऑक्सीजन(Oxygen) की रोक के बाद इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट(Indore Highcourt) ने बड़ा फैसला सुनाया है। इंदौर हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार मध्यप्रदेश को हर हाल में ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच लगातार ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। इसको देखते हुए शिवराज सरकार(Shivraj government) ने केंद्र से ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की थी।

दरअसल मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का लगातार विरोध हो रहा है। इस मामले में शिवराज सरकार ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray) से चर्चा की थी। जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वह सीमित क्षमता में मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकते हैं। जिसके बाद लगातार ऑक्सीजन की कमी झेल रहे मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार से इस मामले में चर्चा की थी और उनसे ऑक्सीजन सप्लाई की बात कही थी। जिसके बाद अतिरिक्त 50 टन ऑक्सीजन मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई थी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने भिलाई स्टील प्लांट सभी ऑक्सीजन की व्यवस्था की थी। बावजूद इसके मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है।जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा करने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान(Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने कहा था कि वह इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

बता दें कि इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सरकारी अस्पतालों के पक्ष रखते हुए कोर्ट में कहा कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ भेदभाव हो रहा है। जिसके बाद इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि वह मध्यप्रदेश को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाए।


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