राज्य सरकार को बड़ी राहत, जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने प्राइवेट अस्पतालों (Private hospitals) को ज्यादा भुगतान के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। वही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर समय बर्बाद करने और तथ्यहीन मामला रखने पर भी नाराजगी जताई है।

दरअसल, यह याचिका भोपाल के एक्टिविस्ट भुवनेश्वर मिश्रा (Bhopal activist Bhubaneswar Mishra) ने लगाई थी , जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की देखभाल के नाम पर सरकार ने घोटाला किया है। मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा था कि राज्य सरकार (State Government पर आरोप लगाते हुए कोर्ट से कहा था कि निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए अधिक भुगतान किया जा रहा है।


About Author
Pooja Khodani

Pooja Khodani

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)