फर्जी ऋण पुस्तिका पेश करने वाले जमानतदार को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार

Kashish Trivedi
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होशंगाबाद, राहुल अग्रवाल। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह एवं एसडीओपी मंजू चौहान के निर्देशन में थाना कोतवाली की पुलिस टीम लगातार शहर में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है। ज्ञात हो कि दिनांक 13/01/2020 को माननीय विशेष न्यायाधीश विशेष न्यायालय व्दारा जमानतदार दशरथ पिता बाबूलाल वर्मा उम 30 साल निवासी मनकबाडा तहसील सोहागपुर, ग्वालटोली आरा मशीन के पास ने अपनी श्रण पुस्तिका 255240 पर माननीय उच्च न्यायालय म प्र. जबलपुर के प्रकरण क्रमाक सी आर.ए. 4731/2019 में है जमानत आदेश दिनांक 23/6/2020 के पालन में जमानत पेश की।

माननीय न्यायाधीश महोदय व्दारा जमानत प्रपत्र एवं ऋण पुस्तिका सल्यता की जांच हेतु थाना कोतवाली को पत्र 123/न्यायालय /2020 होशंगाबाद दिनांक 13/7/2020 को भेजा गया था। जिसकी जाँच जमानतदार दशरथ वर्मा एवं साक्षी चन्द्रकला बाई सनकत के कथन लेख किये गये एवं तहसीलदार सोहागपुर से उक्त संबंध जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। माननीय न्यायालय व्दारा प्रकरण जमानतदार दशरथ वर्मा व्दारा चरण पुस्तिका क्रमांक LD255240 में स्वयं के व्दारा कूटरचना कर गलत ऋण पुस्तिका तैयार कर प्रस्तुत करना पाया गया।

जो जमानतदार दशरथ वर्मा के द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध धारा 467,468,471 भादवि का पाया जाने से थाना कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध दिनांक 30/07/2020 को अपराध क्र0 462/2020 धारा 467,468,471 भा.द.वि. का पजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।आरोपी घटना दिनांक से फरार था, जिसकी गिरफ्तार हेतु थाना प्रभारी संतोष सिंह चौहान, पुलिस टीम आर0 100 महेंद्र टेकाम एवं आर0 563 राजेश जैन की भूमिका महत्वपूर्ण रही


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