केक फैक्ट्री में नाबालिगों से करवाई जा रही थी मजदूरी, 17 किशोर मुक्त कराए गए

जबलपुर, संदीप कुमार। श्रम विभाग और चाइल्ड केयर के साथ मिलकर गोराबाजार पुलिस ने ब्रेड फैक्ट्री में काम कर रहे 17 नाबालिगों को न सिर्फ आजाद करवाया है बल्कि फैक्ट्री मालिक के ऊपर कार्यवाही भी की है। बताया जा रहा है कि काम कर रहे नाबालिक बच्चे बिहार-उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं और उनका एक रिश्तेदार काम करने के लिए उन्हें जबलपुर लाया था।

सूचना पर दबिश दी तो हैरान रह गए
तिलहरी स्थित ओवन क्लासिक फैक्ट्री में श्रम विभाग की टीम ने जब संयुक्त रूप से छापा मार कार्यवाही की तो वहाँ से 17 नाबालिग फैक्ट्री में काम करते हुए मिले, यह बच्चे उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बच्चों से ब्रेड और केक बनवाए जा रहे थे। श्रम विभाग ने आरोपी संचालक और मैनेजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है, साथ ही फर्जीबाड़े की जाँच करने श्रम विभाग दस्तावेज भी खंगाल रहा है।

मारपीट कर 12 घण्टों से ज्यादा करवाया जा रहा था काम
जानकारी के मुताबिक थाना गोराबाजार अंतर्गत तिलहरी स्थित द ओवन क्लासिक कम्पनी में अवस्क बालकों से मारपीट करने एवं 12-12 घंटे काम कराकर मजदूरी के पैसे न देने की सूचना पर बाल श्रमिक टास्कफोर्स समिति के श्रम विभाग के निरीक्षक सौरभ कुमार, रोचित राज, गरिमा ओझा, गरिमा सूर्यवंशी, एस.जे. पी.यू. से निरीक्षक इंद्रलाल मरावी, महिला एवं बाल विकास से बाल संरक्षण अधिकारी राकेश यादव, एवं प्रियंक, चाइल्ड लाइन के अंकित, बचपन बचाओ आंन्दोलन से सलमान एवं बबन तथा थाना प्रभारी गोरा बाजार सहदेव राम साहू की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से दबिश दी गयी। संस्थान का बारीकी से निरीक्षण किया गया। संस्थान में 36 श्रमिकों में से 17 नाबालिक श्रमिक आग जलती हुई भट्टी के पास जोखिम भरा कार्य करते हुए मिले। पूछताछ पर मिले 17 अवयस्क श्रमिकों द्वारा बताया गया कि अधिक मजदूरी का लालच देकर हम सभी को लाया गया है। 12-12 घंटे दिन व रात में काम कराया जाता है, कभी-कभी 12 घंटे से भी ज्यादा काम कराते हैं, पूरी मजदूरी नहीं दी जाती तथा घर नहीं जाने के लिये भी बाध्य किया जाता है। संस्थान द्वारा रहने हेतु प्रदान किए गए निवास का निरीक्षण करने पर पाया गया कि एक कमरे में 6-7 कुमार श्रमिकों को साथ में रखा गया था।

फैक्ट्री संचालक के खिलाफ दर्ज हुआ मामला
श्रम निरीक्षक सौरव शेखर केलकर के प्रतिवेदन पर थाना गोराबाजार में द ओवन क्लासिक के संचालक तुषार गोकलानी, मैनेजर रंजीत खिरर के विरूद्ध धारा 75 एवं 79 किशोर न्याय अधिनियम,धारा 3 क बालक एवं कुमार श्रम अधिनियम संशेाधित धारा 16 बंधित श्रम पद्धति के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रकरण विेवेचना में लिया गया।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।

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