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धमकी भरे पत्र मामले में अभियोजन साक्ष्य देने न्यायालय पहुंची विधानसभा उपाध्यक्ष

बालाघाट। सुनील कोरे. दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 को दो धमकी भरे पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे को मिलने की जानकारी के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए दो आरोपियों रूपझर थाना अंतर्गत ग्राम माटे निवासी संतोष और अशोक उईके को गिरफ्तार किया था। जिनके खिलाफ किरनापुर पुलिस थाने में धारा 387,506,507 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जिसमें विवेचना उपरांत किरनापुर पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। जिसमें आज 7 मार्च को बालाघाट न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा की अदालत में अभियोजन साक्ष्य देने विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे पहुंची थी। जहां न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष धमकी भरे पत्रों को लेकर उन्होंने अपने कथन दर्ज कराये।

मामले में जिला अभियोजन अधिकारी आर.के. मंडराहा के मार्गदर्शन में पैरवी कर रहे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कुलदीपसिंह बैस ने बताया कि किरनापुर पुलिस ने विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे को दो धमकी भरे पत्र मिले थे। जिसमें किरनापुर पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। जिसमें आज 7 मार्च को अभियोजन साक्ष्य के रूप में विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे के कथन न्यायालय में अंकित कराये गये है। जबकि आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुनील यादव और सुष्मिता यादव ने आरोपियों के बचाव में दलीले लेते हुए कहा कि आरोपी निर्दोष है, जिसमें एक छात्र भी है। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील के बाद माननीय न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च की तिथि नियत की है। मामले में न्यायालय कथन अंकित कराने पहुंची विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे ने मामला न्यायालय में होने से कोई भी टिप्पणी से इंकार करते हुए बताया कि आज अभियोजन की ओर से साक्ष्य के रूप में मैने अपने बयान अंकित कराये है।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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