MP Board: 1 से 8वीं तक स्कूल खोलने का तुगलकी फरमान, अभिभावक सहित संघ की बड़ी मांग

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में एक तरफ जहां कोरोना (corona) का कहर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate of public education) 1 अप्रैल 2021 से पहले से 8वीं तक के बच्चों के स्कूल खोले जाने के निर्णय दिए गए हैं। अब ऐसी स्थिति में लोक शिक्षण संचालनालय के तुगलकी फरमान पर प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समिति ने पुनर्विचार की मांग की है। साथ ही 10वीं और 12वीं की कक्षा सुबह 9:00 से शाम 5:00 बजे की बजाए सुबह 8:00 से 2:00 बजे तक करने की मांग की गई है।

दरअसल मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना अपने पांव फैला रहा है। प्रतिदिन 500 से अधिक संख्या में संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश से सटे महाराष्ट्र (maharashtra) के कई शहरों में लॉकडाउन (lockdown) लगाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में पहली से आठवीं तक के बच्चों के स्कूल खुले जाने पर अभिभावक संशय में है। इतना ही नहीं इस मामले में शिक्षकों को भी कहना है कि बच्चों को लगातार कैसे बढ़ाया जा सकता है। वही कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें एक साथ बाहर खेलने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में 8 घंटे तक उन्हें एक ही कमरे में कैसे रोक कर रखा जाएगा।

इधर इस मामले में मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति का कहना है स्कूल का समय सुबह 9:00 से शाम 5:00 तक कर दिया गया है। इस आदेश से प्रदेश के अभिभावक में नाराजगी है। कोरोना संक्रमण के दौरान 8 घंटे तक स्कूल में बच्चे को रोके रहना किसी भी स्थिति में सही नहीं है।इसके साथ ही समिति ने मांग की है कि स्कूल खोलने और उसके समय पर फिर से विचार किया जाना चाहिए।

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इसके अलावा संघ का कहना है कोरोना गाइडलाइन (corona guideline) में कई ऐसे प्रावधान है। जिससे बच्चे ना बाहर खेलने जा सकेंगे। ना हीं लंच के दौरान उन्हें कमरे से बाहर जाने की इजाजत होगी। ऐसी स्थिति में स्कूल में एक ही जगह 8 घंटे रहने से बच्चों के शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद संघ ने मांग की है कि लोक शिक्षण संचालनालय ने तुगलकी आदेश को वापस लेना चाहिए। वही 10वीं और 12वीं की कक्षाएं सुबह 9:00 से 5:00 की वजह सुबह 8:00 से 2:00 बजे तक करनी चाहिए।

बता दें कि लोक शिक्षण आयुक्त के आदेश के मुताबिक विद्यार्थियों के अध्ययन की पूर्ति के लिए हाईस्कूल (high school) और हायर सेकेंडरी स्कूल (higer secondary school) के समय परिवर्तित कर सुबह 9:00 से 5:00 तक किए गए हैं। इसके अलावा इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। जिसमें लोक शिक्षण आयुक्त का कहना है कि बोर्ड की परीक्षा नजदीक है। ऐसे में विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। जिस को दृष्टिगत करते हुए यह निर्णय लिया गया है।


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